वित्तीय बजट 2024: म्यूचुअल फंड्स और UTI में रिपर्चेज पर 20% TDS हटाया गया

वित्तीय बजट 2024: म्यूचुअल फंड्स और UTI में रिपर्चेज पर 20% TDS हटाया गया

जुल॰, 24 2024

वित्तीय बजट 2024: म्यूचुअल फंड्स और UTI में रिपर्चेज पर 20% TDS हटाया गया

वित्तीय बजट 2024 एक अहम बदलाव के साथ सामने आया है, जिसने निवेशकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में म्यूचुअल फंड्स और UTI में रिपर्चेज पर 20% TDS (स्रोत पर कर कटौती) को हटाने की घोषणा की है।

क्या है धारा 194F?

आयकर अधिनियम की धारा 194F पहले म्यूचुअल फंड्स और UTI से किये जाने वाले भुगतान पर 20% TDS की आवश्यकता रखती थी। इसका मतलब यह था कि जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड्स या UTI में से अपने निवेश को वापस लेता था, तो उस राशि पर 20% टैक्स काट लिया जाता था।

निवेशकों के लिए क्या है फायदे?

इस बदलाव के बाद, म्यूचुअल फंड्स और UTI में निवेश अब और भी अधिक आकर्षक हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से यह नया नियम लागू होगा, जिससे निवेशकों को अब अपने निवेश पर निर्धारित टैक्स कटौती की चिंता नहीं रहेगी। इससे निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलेगा और उनके निवेश पर कोई अनावश्यक कर बोझ नहीं होगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कदम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड्स और UTI में निवेश को बढ़ावा देना बताया है। पिछले कुछ वर्षों में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस कदम से और भी अधिक लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे निवेश का माहौल अधिक सुलभ और आकर्षक होगा।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस बदलाव का वित्तीय बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जब अधिक लोग म्यूचुअल फंड्स और UTI में निवेश करेंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। यह उपाय निवेशकों को और भी ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे बाजार में स्थिरता और वृद्धि होगी।

कब से लागू होगा यह नियम?

यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, जिससे निवेशकों को अपने निवेश पर अधिक लाभ मिलेगा। यह समय सीमा निवेशकों को अपने वित्तीय योजनाओं को समायोजित करने और नए निवेश के अवसरों को भुनाने का मौका देती है।

निष्कर्ष

वित्तीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा म्यूचुअल फंड्स और UTI में रिपर्चेज पर 20% TDS हटाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बदलाव निवेशकों के लिए नए द्वार खोलने के साथ ही भारतीय वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यह कदम निवेशकों को भविष्य में और अधिक निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

16 टिप्पणि

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    Deepak Singh

    जुलाई 24, 2024 AT 18:28
    यह बदलाव बहुत अच्छा है। लेकिन धारा 194F को हटाने का मतलब यह नहीं कि टैक्स खत्म हो गया; बल्कि यह कि TDS का बोझ हट गया। अंतिम टैक्स लागू रहेगा, बस अब आपको अपने आयकर रिटर्न में इसे शामिल करना होगा। और हाँ, यह 1 अक्टूबर से लागू होगा-इसलिए अभी तक अपने निवेश को नहीं बदलें।
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    Rajesh Sahu

    जुलाई 25, 2024 AT 00:11
    भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने अंततः सही कदम उठाया! ये बाहरी निवेशकों के लिए नहीं, ये हमारे अपने निवेशकों के लिए है! अब तो म्यूचुअल फंड्स में जमानत लगाने वालों को अपना बचत का सारा भाग डालना चाहिए! ये निर्मला सीतारमण असली नेता हैं!
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    Chandu p

    जुलाई 25, 2024 AT 07:53
    बहुत अच्छा! 🙌 अब तो छोटे निवेशक भी बिना डर के निवेश कर पाएंगे। मैंने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया-वो अब UTI में 5000 रुपये महीना डालने वाली हैं। ये बदलाव असली बदलाव है।
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    Gopal Mishra

    जुलाई 27, 2024 AT 01:30
    इस निर्णय का वास्तविक फायदा तब दिखेगा जब निवेशकों को पता चलेगा कि TDS की जगह वर्षांत टैक्स कैलकुलेशन होगा। इससे उनकी कैश फ्लो में बेहतरी आएगी, और वे अपने निवेश के लिए अधिक लचीलापन रख पाएंगे। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और विचारशील नीति है जो दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करती है। इसे लागू करने के लिए आयकर विभाग को भी अपनी प्रणाली को अपडेट करना होगा-जो एक बड़ा कार्य है।
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    Swami Saishiva

    जुलाई 28, 2024 AT 00:22
    ये सब बकवास है। जब तक आपके पास 10 लाख से ज्यादा निवेश नहीं है, तब तक ये बदलाव आपके लिए कोई फर्क नहीं डालेगा। ये सब बस चुनावी नाटक है।
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    Swati Puri

    जुलाई 29, 2024 AT 18:54
    TDS हटाने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, लेकिन इसका असर फंड हाउसेज पर भी पड़ेगा-अब उन्हें निवेशकों के लिए अधिक टैक्स-प्लानिंग सलाह देनी होगी। यह एक रिस्क-बेस्ड एडजस्टमेंट है जिसमें निवेशकों को एडवाइजर की जरूरत होगी।
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    megha u

    जुलाई 29, 2024 AT 23:40
    अब ये सब भी चार्ज करेंगे... बस अब टैक्स नहीं, बल्कि फंड मैनेजमेंट फीस बढ़ जाएगी। ये सब बस चालाकी है। 🤫💸
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    pranya arora

    जुलाई 31, 2024 AT 12:19
    क्या ये बदलाव वास्तव में निवेशक की स्वतंत्रता बढ़ाता है, या सिर्फ इसे देर से दिखाता है? मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम अपने कर के बारे में अधिक जानकारी दें, तो क्या यह एक अधिक जिम्मेदार निवेश संस्कृति की ओर जाता है?
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    Arya k rajan

    अगस्त 1, 2024 AT 15:07
    अच्छा बदलाव है। मैंने अपने दोस्त को भी बताया, जो पिछले साल म्यूचुअल फंड्स से डर गया था क्योंकि TDS उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। अब वो फिर से शुरू कर रहा है। छोटे निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ा विश्वास का संकेत है।
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    Sree A

    अगस्त 2, 2024 AT 12:32
    TDS हटाया गया। लेकिन LTCG अभी भी 10% है। बस अब आपको अपने रिटर्न में इसे शामिल करना होगा।
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    DEVANSH PRATAP SINGH

    अगस्त 3, 2024 AT 00:54
    मुझे लगता है कि ये निर्णय अच्छा है, लेकिन इसके लिए सरकार को निवेशकों को टैक्स फाइलिंग के बारे में भी शिक्षित करना होगा। बहुत से लोग अभी भी ये नहीं जानते कि टैक्स कैसे काम करता है।
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    SUNIL PATEL

    अगस्त 4, 2024 AT 02:10
    यह बदलाव गलत है। TDS का उद्देश्य टैक्स भुगतान को नियंत्रित करना है। अब लोग टैक्स नहीं देंगे। ये एक अवैध छूट है।
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    Avdhoot Penkar

    अगस्त 5, 2024 AT 00:57
    लेकिन अगर मैंने पहले ही फंड खरीद लिया है? क्या मुझे वापस लेना चाहिए? 😅
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    Akshay Patel

    अगस्त 5, 2024 AT 17:54
    इस बदलाव का असली लाभ तब मिलेगा जब हम अपने निवेश को निजी रूप से बढ़ाएंगे। अगर आप लोग सिर्फ सरकार के बदलाव पर निर्भर रहेंगे, तो आप कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे।
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    Raveena Elizabeth Ravindran

    अगस्त 7, 2024 AT 04:42
    TDS hata diya... ab kya ye bhi koi scam hai? kya ye sab sirf ek aur chal hai? 😒
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    Krishnan Kannan

    अगस्त 8, 2024 AT 10:17
    मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया, जो अभी तक सिर्फ FD में निवेश करता था। उसने कहा-'अब तो मैं भी एक फंड खोल रहा हूँ।' ये छोटे बदलाव ही बड़ी चीजें बना देते हैं।

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